बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी
नई दिल्ली। बुलडोज़र चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कठोर टिप्पणी की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि किसी का घर सिर्फ़ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह अभियुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले…
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