उच्च न्यायालय ने कहा: बच्चों का कर्त्तव्य है कि वे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें
जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि माता-पिता का भरण-पोषण करना बच्चों का कर्तव्य है। न्यायालय ने यह आदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के…
Read More...
Read More...