अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेषाधिकार के जरिये विवाह खत्म करने का शीर्ष अदालत को अधिकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज सोमवार को व्यवस्था दी कि वह जीवनसाथियों के बीच आई दरार भर नहीं पाने के आधार पर किसी शादी को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम…
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