मध्यप्रदेश— निजी स्कूल कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त नहीं वसूल सकते कोई फीस

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वूर्ण अंतरिम अंतरिम आदेश में व्यवस्था दी कि जब तक नियमित स्कूल नहीं खुलते राज्य के निजी स्कूल कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त वसूली नहीं कर सकते।

गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपाण्डे की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने पर बल दिया। निजी स्कूलों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने फीस वसूली के लिए स्वतंत्र करने की मांग की। अमित सिंह व अनुज जैन ने कहा कि आनलाइन क्लास और फीस नियमित, यह रवैया अनुचित है। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद छात्र और अभिभावकों के हित में निर्देश जारी किया। साफ किया गया कि कोरोना काल में सिर्फ टयूशन फीस लेना ही व्यवहारिक है। गुरुवार को जबलपुर सहित अन्य जगहों से स्थानांतरित जनहित याचिका एक साथ सुनी गईं।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.