मध्यप्रदेश— रायसेन में छह आदतन अपराधी जिलाबदर
रायसेन। सांची विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने 6 असामाजिक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक अन्य अपराधी को तीन माह तक प्रत्येक सप्ताह थाने में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। यह सभी आरोपी विभिन्न अपराधों में पंजीबद्ध हैं तथा पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के प्रतिवेदन पर जिलाबदर के आदेश दिए गए हैं।
आदतन अपराधी संजय चौरे आ. सुन्दरलाल चौरे निवासी वार्ड नम्बर-07 प्रेमनगर मण्डीदीप, विकास आ. विजय कुचबंदिया तथा मोनू कुचबंदिया आ. मांगीलाल कुचबंदिया निवासी अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज, गोविंद उर्फ हल्के पिता भवानी श्रीवास्तव निवासी अयोध्या नगर बेगमगंज, अमन विश्वकर्मा आ. योगेश विश्वकर्मा निसी स्क्वायर कालोनी मण्डीदीप तथा राजू चौहान उर्फ राजकुमार चौहान आ. कमल सिंह निवासी तामोट औबेदुल्लागंज को जिलाबदर किया गया है। इनके अतिरिक्त भगवान दास आ. सुखराम चौहान निवासी वार्ड क्रमांक-08 बाड़ी को तीन माह तक प्रत्येक सोमवार को थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित आदतन अपराधियों द्वारा विगत कई वर्षो से लगातार आपराधिक कृत्य करते हुए शांति व्यवस्था भंग की जा रही है। इन अपराधियों पर जान से मारने की धमकी, मारपीट, अड़ीबाजी, हत्या का प्रयास सहित कई गंभीर अपराध दर्ज है।
तीन आदतन अपराधी एक साल के लिए जिलाबदर
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा आदतन अपराधी संजय चौरे आ. सुन्दरलाल चौरे निवासी वार्ड नम्बर-07 प्रेमनगर मण्डीदीप, विकास आ. विजय कुचबंदिया तथा मोनू कुचबंदिया आ. मांगीलाल कुचबंदिया निवासी अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज को एक साल के लिए जिलाबदर करते हुए रायसेन जिले के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से एक साल के लिए निष्कासित किया गया है।
तीन आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर
आदतन अपराधी गोविंद उर्फ हल्के पिता भवानी श्रीवास्तव निवासी अयोध्या नगर बेगमगंज, अमन विश्वकर्मा आ. योगेश विश्वकर्मा निसी स्क्वायर कालोनी मण्डीदीप तथा राजू चौहान उर्फ राजकुमार चौहान आ. कमल सिंह निवासी तामोट औबेदुल्लागंज को 06 माह के लिए जिलाबदर करते हुए रायसेन जिले के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है। इनके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी भगवान दास आ. सुखराम चौहान निवासी वार्ड क्रमांक-08 बाड़ी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु 06 माह की अवधि के लिए भगवान दास से बंध पत्र राशि 50 हजार रूपए का निष्पादित कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आदतन अपराधि भगवान दास को तीन माह तक प्रत्येक सोमवार को थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।