जम्मू-कश्मीर में अब काेई भी बना सकेगा घर

श्रीनगर। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू—कश्मीर के पुराने दिन लौट रहे हैं। अब देश का कोई भी नागरिक यहां घर बनाकर रहने का सपना पूरा कर सकता है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है। इसलिए कोई भी यहां मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है।

पांच अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के तहत केवल जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक ही जमीन खरीद सकते थे। देश के अन्य नागरिक यहां अपने मकान, दुकान, कारोबार या खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकते थे। वह सिर्फ पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकते थे या किराए पर ले सकते थे। जम्मू-कश्मीर का संविधान और कानून समाप्त होने के बाद भी भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में आवश्यक सुधार पर संशोधन की प्रक्रिया काे अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

गत शाम केंद्रीय गृहसचिव ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के मुताबिक, देश के किसी भी भाग का कोई भी नागरिक अब बिना किसी मुश्किल मकान-दुकान बनाने या काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे कोई डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट की औपचारिकता को पूरा करने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल की आवश्यकता सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी।

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