मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसदी ओबीसी कोटे की मांग खारिज
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटे के तहत राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों पर 50 फीसद आरक्षण का अनुरोध नामंजूर कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से अखिल भारतीय कोटे में राज्य सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों पर आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
उपलब्ध विवरण के अनुसार इस मामले में केंद्र ने दलील दी कि चालू शैक्षणिक सत्र में 50 फीसद कोटा लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अखिल भारतीय कोटे में छोड़ी गई सीटों में से आरक्षण का लाभ तमिलनाडु के भीतर ही ओबीसी को देने में सैद्धांतिक और संवैधानिक दृष्टि से कोई बाधा नहीं है, बशर्ते इसमें शीर्ष अदालत का कोई अन्य निर्देश नहीं हो। तमिलनाडु सरकार और अन्नाद्रमुक ने वर्तमान सत्र से आरक्षण देने का अनुरोध किया था। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के 27 जुलाई के आदेश को सिर्फ उस बिंदु पर चुनौती दी थी, जिसमें उसने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल सीटें गैर केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षित करने की अनुमति दे दी थी।
अदालत ने केंद्र को इसके प्रतिशत के बारे में निर्णय करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने सिर्फ इसी बिंदु पर राहत का अनुरोध करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ओबीसी कोटा इसी सत्र में लागू किया जाना चाहिए।