जबलपुर— 5 साल से फरार व्यापमं घोटाले के आरोपी को उच्च न्यायालय ने नहीं दी जमानत
जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालय ने व्यापमं घोटाले के आरोपी भिंड निवासी नितिन शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी जमानत के बाद 5 साल से फरार था। सह आरोपियों को सजा हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
अभियोजन के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 15 जून 2014 को जेल प्रहरी की परीक्षा महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल सागर में आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सतीश नामक परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते हुए पकड़ा गया। परीक्षार्थी की निशानदेही पर दूसरे कमरे में बैठे नीरज सिकरवार और मधुसूदन को भी पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि नितिन शर्मा, भानु सिकरवार और प्रदीप त्यागी उन्हें बाहर से पेपर हल करवा रहे थे। गोपालगंज सागर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। जिला न्यायालय ने 10 जुलाई 2015 को जमानत मिलने के बाद नितिन शर्मा फरार हो गया। 14 अगस्त 2015 को उसे फरार घोषित कर दिया गया। पाँच साल फरार रहने के बाद नितिन शर्मा 16 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया। 11 मई 2020 को जिला न्यायालय सागर ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।