केंद्र सरकार के कई बदलाव, अस्पताल में भर्ती के लिए अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड सुविधाओं में भर्ती करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का संदिग्ध मामला अगर होता है तो उसे सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए।
मंत्रालय ने जानकारी दी कि किसी भी मरीज को सेवा देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल हैं, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का ही क्यों न हो। किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है उसके पास उस शहर का वैध परिचयपत्र नहीं है, जहां पर अस्पताल स्थित है। अस्पताल में प्रवेश आवश्यकता के हिसाब से मिलेगा।