मध्यप्रदेश— घनी आबादी के बीच से मोबाइल टावर हटाए जाएं

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रहवासी क्षेत्र से मोबाइल टावर हटाने की शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष दौरान जनहित याचिकाकर्ता ललिता नगर जन कल्याण समिति, कोलार की ओर से अधिवक्ता एसपी मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होने तर्क दिए कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर की वजह से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह बात कई शोधों में सामने आ चुकी है। मोबाइल टावर से निकलने वाले घातक किरणें अनिद्रा, त्वचा रोग, जोड़ें में दर्द सहित अन्य परेशानियों की वजह बनती हैं। इसीलिए रहवासी इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया गया है।

तर्क दिए गए कि इस संबंध में पहले जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायतें की गईं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए व्यापक जनहित में न्यायालय आना पड़ा। उच्च न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि जनहित याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नियमानुसार 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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