उच्च न्यायालय ने निरस्त किया आयुष विभाग का आदेश, डॉ मोनिका सोनी मंडीदीप में कार्यरत रहेंगी
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जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आयुष विभाग के आयुक्त का वह आदेश निरस्त कर दिया है जिसमें डॉ मोनिका सोनी का शाजापुर से मंडीदीप स्थानांतरण आदेश निरस्त किया था। अब डॉ मोनिका सोनी मंडीदीप में ही कार्यरत करेंगी।
प्राप्त विवरण के अनुसार डॉ मोनिका सोनी, संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खोखराकला, जिला शाजापुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडीदीप जिला रायसेन स्वयं के व्यय पर 10 जुलाई 2020 को किया गया था। उन्होने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडीदीप जिला रायसेन में 15 जुलाई को उपस्थिति देकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। आयुक्त, आयुष द्वारा दिनाँक 18 सितंबर को स्थानांतरण निरस्त कर उन्हे पूर्व स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके विरुद्ध डॉ मोनिका सोनी द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई। उनके अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि स्थानांतरण आदेश का निष्पादन कर्मचारी द्वारा कर लिया गया था। दो माह के भीतर इसे निरस्त किया जाना एवं पूर्व के स्थान पर उपस्थिति देना परिवार के लिए संकट जैसा था। उच्च न्यायालय ने माना कि निष्पादित स्थानांतरण को निरस्त करना विधिनुसार उचित नही है। संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ मोनिका सोनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडीदीप, जिला रायसेन में ही कार्यरत रहेंगी।