मध्यप्रदेश— अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं, शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।
एक महीने पहले देनी होगी जानकारी
गृह मंत्री ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों पर उन्होंने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।